नई दिल्ली। अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी 44 वर्षीय पिता को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा, अपराध इतना शैतानी है कि यह कम करने वाली परिस्थितियों पर भारी पड़ा। यह भी देखा गया कि आजीवन कारावास की सजा दोषी को नष्ट किए बिना, सामान्य निवारक के रूप में काम करने के अलावा, न्याय और समाज के हित में भी काम करेगी।