नई दिल्ली । दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने यमुना और अन्य जल निकायों में मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगा दी है। नियमों का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। स्थानीय नागरिक निकायों को आवासीय क्षेत्रों के पास अस्थायी विसर्जन स्थल या कृत्रिम तालाब बनाने को कहा गया है।


