नई दिल्ली। दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को जुर्माना राशि भरने में बड़ी राहत मिलने वाली है। अगर वाहन चालक ने चालान कटने के बाद मौके पर ही जुर्माना राशि जमा कर दी तो उसे 50 फीसदी की छूट मिलेगी। चालान कटने के बाद लंबे समय तक जुर्माना राशि नहीं जमा करने वालों से परेशान दिल्ली परिवहन विभाग ने एक मसौदा तैयार किया है।


