नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सुसाइड नोट में किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख मात्र आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के लिए मुकदमा चलाने या सजा का सामना करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। अदालत ने बहू व उसके परिवार के उत्पीड़न के चलते एक व्यक्ति द्वारा की गई आत्महत्या के मामले में सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।


