नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक वादा माफ गवाह की ओर से भाजपा को चुनावी बॉन्ड के जरिये चंदा देने संबंधी आरोप लगाने को लेकर अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई। कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया पर कलंक लगाने जैसा बताया। कोर्ट ने कहा, किसी आरोपी को वादा माफ गवाह बनाने संबंधी कानून 100 साल से अधिक पुराना है और इसे आप नेता को फंसाने के लिए रातों-रात नहीं लागू किया गया।


