मुंबई । बिना लोन लिए ही ईएमआई काटने पर उपभोक्ता आयोग ने आईडीएफसी बैंक को नवी मुंबई के एक व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। मुंबई उपनगर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बैंक को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उसे ग्राहक को ब्याज समेत 5,676 रुपये की ईएमआई राशि वापस करने के लिए भी कहा।


