मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा के उपयोग को अनिवार्य किया है, लेकिन यह नियम गैर-मराठी राज्यों और विदेश से आने वाले आगंतुकों पर लागू नहीं होगा। आदेश में कहा गया कि यदि कोई सरकारी अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता है, तो शिकायत दर्ज की जा सकती है।


