नई दिल्ली । हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी रिहायशी इलाके में घरों के पास खुला कूड़ेदान और पब्लिक यूरिनल होना वहां रहने वाले लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया है कि चार हफ्तों के अंदर ऐसे ढांचे को हटाया जाए।


