जयपुर । राजस्थान सरकार ने खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए मेजर मिनरल की माइनिंग लीज वाले क्षेत्रों में मिलने वाले माइनर मिनरल को भी उसी लीज में शामिल करने का प्रावधान किया है। इसके लिए संबंधित लीजधारक को सरकार की मंजूरी लेनी होगी और निर्धारित शुल्क एवं अन्य देय राशि का भुगतान करना होगा।


