नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जा डकैती के समान है। अदालत ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से कहा कि इस पर निगरानी के लिए ड्रोन और उपग्रह चित्र (सैटेलाइट इमेज) का इस्तेमाल करें। अदालत ने सुनवाई में मौजूद एमसीडी अधिकारी को फाइल देखने के बाद बृहस्पतिवार को भी पेश होने को कहा।

