नासिक। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की नासिक इकाई में हुए बहुचर्चित यौन उत्पीड़न और जबरन धार्मिक धर्मांतरण मामले में एक नया मोड़ आया है। मामले की मुख्य महिला आरोपी निदा खान के पति ने उनके खिलाफ नासिक की एक पारिवारिक अदालत में तलाक की याचिका दायर की है।
पारिवारिक अदालत ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त को ही समन जारी कर दिया था। अदालत ने निदा खान को 16 अक्तूबर को कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। निदा पर आरोप है कि उन्होंने नासिक स्थित टीसीएस के बीपीओ यूनिट में कार्यरत कुछ महिला कर्मचारियों पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला। इसके अलावा उन पर मुख्य आरोपी दानिश शेख (जो निदा का भाई है) की पहली शादी की बात छिपाने और पीड़ित महिलाओं को गुमराह कर उनका शोषण कराने में मदद करने का भी आरोप है।
मामले में नासिक पुलिस ने निदा खान को गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में अदालत ने उनकी गर्भावस्था और चिकित्सीय आधार पर उन्हें जमानत दे दी गई थी। नासिक पुलिस का विशेष जांच दल (एसआईटी) इस पूरे रैकेट और कार्यस्थल पर उत्पीड़न के मामलों की जांच कर रही है। एसआईटी अब तक अदालत में दो विस्तृत आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।


