ठाणे। अतिरिक्त सत्र जज वसुधा एल भोसले ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में सुरेश पांडुरंग गोसावी (40 वर्षीय) और उमेश उर्फ राकेश झाला (39 वर्षीय) को दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा देने के साथ ही दोनों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया।
महाराष्ट्र के ठाणे में एक अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों ने साल 2017 में 30 साल की एक महिला से लूटपाट और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। अतिरिक्त सत्र जज वसुधा एल भोसले ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में सुरेश पांडुरंग गोसावी (40 वर्षीय) और उमेश उर्फ राकेश झाला (39 वर्षीय) को दोषी ठहराया। अदालत ने दोनों को उम्रकैद की सजा देने के साथ ही दोनों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया।
क्या था मामला
दोषियों को पीड़िता का अपहरण करने और लूटपाट करने के मामलों में भी दोषी ठहराया गया है। जज ने कहा कि सभी मामलों में सजा साथ-साथ चलेगी। अदालत ने आरोपियों को पीड़िता को 40-40 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। सरकारी वकीलों ने बताया कि 19 दिसंबर 2017 की शाम को पीड़िता, जो एक स्टोर में मैनेजर थी, वह काम से अपने घर लौट रही थी। महिला ने गोसावी की कैब को बुक किया। कार में दूसरा आरोपी रमेश भी आगे की सीट पर मौजूद था। दोनों ने कुछ दूर चलने के बाद ही कार रोक दी। पूछने पर बताया कि कार में पंचर हो गया।
इसके बाद दोनों ने महिला से लूटपाट की और फिर कार में ही दोनों ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों दोषी महिला को लेकर एक लॉज पहुंचे, जहां महिला ने शोर मचा दिया और दोनों वहां से भाग गए।