नई दिल्ली। अदालत ने आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में साजिश का आरोप लगाने वाले यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने शनिवार को ताहिर हुसैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके कृत्य यूएपीए के तहत आतंकवाद अधिनियम की परिभाषा में आ सकते हैं।