दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर मतदान के दिन और मतगणना के दिन विभिन्न आबकारी लाइसेंसों के लिए आबकारी नियम-2010 के तहत ड्राई डे घोषित किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि ड्राई डे के दौरान शराब की दुकानों, होटलों, रेस्तरां, क्लबों और शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों आदि को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी।